Table of Contents
Rajasthan Parivar Shayta Yojna: यदि राजस्थान में कोई व्यक्ति दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो जाता है या मर जाता है, तो सरकार उसके परिवार को पैसे से मदद करती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹1,00,000 मिलते हैं। अगर कोई घायल होता है, तो उसे ₹20,000 मिल सकते हैं। मदद पाने के लिए व्यक्ति को राजस्थान में रहना चाहिए, और उसे दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह पैसा केवल एक बार दिया जाता है और जिला कलेक्टर द्वारा तय किया जाता है।
यह अप्रैल 1999 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विशेष सहायता कार्यक्रम है। यह उन परिवारों को पैसा देता है जिन्होंने दुर्घटना में किसी को खो दिया है। यह उन लोगों की भी मदद करता है जो दुर्घटनाओं में बुरी तरह घायल हो गए हैं।
योजना क्या सहायता देती है?
- यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है: तो उसके परिवार को ₹1,00,000 की आर्थिक मदद मिलती है।
- अगर कोई बुरी तरह से घायल हो जाता है: चोट के आधार पर उसे ₹20,000 तक मिल सकते हैं।
- जिला कलेक्टरों के पास विशेष निधि होती है: हर जिले में दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए ₹20,00,000 का फंड होता है।
- केवल एकमुश्त सहायता: यह पैसा एक बार पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को दिया जाता है।
कौन मदद पा सकता है? (पात्रता)
इस राजस्थान परिवार सहायता योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को:
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए (राज्य में रहना चाहिए)।
- दुर्घटना में घायल होना और गंभीर चोट या मृत्यु का सामना करना पड़ा हो।
- मृत्यु की स्थिति में: यह पैसा पत्नी, पति, माता-पिता या बच्चों को जाता है। कभी-कभी, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय मंजूरी देता है तो यह दादा-दादी या भाई-बहन को भी दिया जा सकता है।
- हत्या या बलात्कार के पीड़ित: विशेष मामलों में राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना नामक एक अन्य सरकारी योजना के तहत मदद मिलती है।
6 महीने के भीतर आवेदन करें: अनुरोध दुर्घटना के 6 महीने के भीतर भेजा जाना चाहिए।
कौन मदद नहीं पा सकता? (बहिष्कार)
- एक ही मामले में दो बार मदद नहीं मिल सकती (आप दुर्घटना के लिए केवल एक बार ही पैसा पा सकते हैं)।
- यदि संपत्ति को नुकसान पहुँचा है, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है (जैसे आग या चोरी)।
- यदि दुर्घटना आत्महत्या थी, तो कोई पैसा नहीं दिया जाता है।
- यदि कोई अन्य सरकारी योजना पहले से ही मदद कर रही है, तो यह निधि अतिरिक्त धन प्रदान नहीं करेगी।
- अमीर परिवारों को मदद नहीं मिल सकती है (यदि परिवार आर्थिक रूप से स्थिर है, तो वे पात्र नहीं हो सकते हैं)।
कैसे आवेदन करें?
- मदद के लिए अनुरोध पत्र लिखें।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करें (जैसे पहचान पत्र, बैंक विवरण, दुर्घटना रिपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र)।
- पत्र और दस्तावेज इनमें से किसी एक स्थान पर भेजें: – ईमेल: cmrf.cmo@rajasthan.gov.in – कार्यालय जाएँ: जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय या जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय जाएँ।
- यदि आवेदन में कोई गलती है, तो कार्यालय व्यक्ति को उसे ठीक करने के लिए सूचित करेगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक की फोटो।
- पहचान प्रमाण (यदि लागू हो तो आवेदक और मृतक दोनों के लिए)।
- पता प्रमाण (जैसे निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड)।
- मेडिकल रिपोर्ट (घायल व्यक्तियों के लिए)।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत व्यक्तियों के लिए)।
- एफआईआर रिपोर्ट (पुलिस से, अनिवार्य)।
- बैंक विवरण (पासबुक या रद्द किए गए चेक का पहला पृष्ठ**)।
- आय प्रमाण पत्र (परिवार की आय का प्रमाण)।
- डॉक्टर के उपचार का अनुमान (यदि चोट सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं)।
सरल शब्दों में पूछे जाने वाले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- प्रश्न: यह योजना कब शुरू की गई थी?
उत्तर: इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में हुई थी। - प्रश्न: यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितना पैसा दिया जाता है?
उत्तर: मृत व्यक्ति के परिवार को ₹1,00,000 दिए जाते हैं। - प्रश्न: गंभीर चोटों के लिए कितना दिया जाता है?
उत्तर: चोट के आधार पर ₹20,000 तक। - प्रश्न: किसी को सहायता मिलेगी या नहीं, यह कौन तय करता है?
उत्तर: क्षेत्र का जिला कलेक्टर। - प्रश्न: क्या एक ही दुर्घटना के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सहायता मिल सकती है?
उत्तर: नहीं, सहायता केवल एक बार दी जाती है। - प्रश्न: किसी व्यक्ति को आवेदन करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है?
उत्तर: दुर्घटना की तिथि से 6 महीने के भीतर।
निष्कर्ष
यह राजस्थान परिवार सहायता योजना दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देकर मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि घायल लोगों को भी मदद मिले। दुर्घटना पीड़ितों का समर्थन करके, राजस्थान सरकार कठिन समय में अपने लोगों की देखभाल करने की कोशिश कर रही है।
Rajasthan Parivar Shayta Yojna IMP Links
Rajasthan Parivar Shayta Yojna | Click Here |
More Schemes | Click Here |