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PM Awas Yojana ते तहत केंद्र सरकार पूरे देश में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों को स्थायी आवास प्रदान करना है। यह योजना देश मे एक क्रांति की तरह है जो देश के एक वर्ग तो मुख्य धारा से जोड़ती है। इस ब्लॉग में योजना से जुड़े सभी पहलू पर जोर दिया गया है जैसे योजना की अंतिम तिथि, दस्तावेज, पात्रता, सब्सिडी और ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया।
PM Awas Yojana क्या है?
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना का मिशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न और मध्यम आय समूहों को वर्ष 2022 तक एक निर्मित घर सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। PMAY के तहत, परिवार की महिला प्रमुख के लिए हाउस के मालिक या सह-मालिक होने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान है। यह EWS और LIG से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM Awas Yojana के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है।
PM Awas Yojana के प्रति सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को 120000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। PM Awas Yojana अपनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से एक सब्सिडी प्रदान करता है। यह सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूहों (LIG), और मध्यम आय वाले समूहों (MIG) के लिए उपलब्ध है जो इस योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
सब्सिडी होम लोन के लिए ब्याज दर के आधार पर काम करती है। सरकार होम लोन की ब्याज दर पर एक सब्सिडी प्रदान करती है, जो समान मासिक किस्तों (EMI) को कम करती है और होम लोन को अधिक सस्ती बनाती है।
सब्सिडी की सटीक राशि आवेदक (EWS, LIG, MIG) और अन्य कारकों की श्रेणी पर निर्भर करती है। आप आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर प्रदान की गई सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करके सब्सिडी राशि की गणना कर सकते हैं।
PM Awas Yojana के लिए पात्रता मापदंड
PMAY योजना ने स्पष्ट रूप से पात्रता मानदंड को परिभाषित किया है:
- आवेदक के परिवार को देश के किसी भी हिस्से में घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है।
- एक विवाहित जोड़े के मामले में, या तो एकल या संयुक्त स्वामित्व की अनुमति है, और दोनों विकल्पों को सिर्फ एक सब्सिडी प्राप्त होगी।
- आवेदक के परिवार को भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी भी आवास से संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- यह योजना लाभार्थियों को उनकी वार्षिक घरेलू आय के आधार पर तीन खंडों में वर्गीकृत करती है:
- आर्थिक रूप से कमजोर खंड (EWS): ₹ 3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार।
- निम्न आय समूह (LIG): ₹ 3 लाख और ₹ 6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले घर।
- मध्यम आय समूह (MIG): ₹ 6 लाख और ₹ 18 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया-MIG-I (₹ 6 लाख से ₹ 12 लाख) और MIG-II (₹12 लाख से ₹18 लाख)।
- अगर आवेदन करने वाला बीपीएल राशन कार्ड सूची में है तो ज्यादा अच्छा होगा।
आवश्यक दस्तावेज
PMAY के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों को पहचान और पता सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:
- पहचान प्रमाण:
- मतदाता कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- सरकार ने फोटो के साथ कोई आईडी कार्ड जारी किया हो
- निवास प्रमाण पत्र:
- वोटर आई कार्ड
- बिजली बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- आय प्रमाण पत्र
- स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक और मोबाईल नंबर
- आवेदनकर्त्ता की फोटो
- संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक हैं।
PM Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
PMAY के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधी है और इसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए बताया गया हैं:
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज से ‘Citizen Assessment‘ का विकल्प चुनें और अपने अनुसार के विकल्प पर क्लिक करें: “For Slum Dwellers” या “Benefits under other 3 components“।
- आधार कार्ड विवरण दर्ज करें और आवेदन के साथ आगे बढ़ें।
- अब आप एप्लिकेशन पेज पर हैं, जहां आपको सभी विवरणों को सही तरीके से भरना होगा।
- भरे जाने वाले विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और आय विवरण शामिल हैं।
- अब कपचा भर के आवेदन को save बटन पर क्लिक करके जमा करेंगे। आवेदन का एक प्रिन्ट जरूर लें।
इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके आप PM Awas Yojana में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसी प्रकार की एक और मुख्य योजना है जिससे सरकार ने देश के सभी लोगों के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक ऋण योजना शुरू की है, जिसे प्रधान मंत्री मुद्रा ऋण योजना कहा जाता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
पीएम आवास योजना की अंतिम तिथि क्या है?
PMAY योजना के लिए आवेदन करने और होम लोन सब्सिडी प्राप्त करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 है। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि योजना CLSS के तहत MIG श्रेणी के लिए समापन तिथि भी 31 दिसंबर 2024 है।
पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी क्या है?
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूहों (LIG), और मध्यम आय वाले समूहों (MIG) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की दरें इस प्रकार हैं 23:
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए 6.5% रुपये तक ऋण राशि पर। 6 लाख
मिग-आई के लिए 4% रुपये तक ऋण राशि पर। 9 लाख
ऋण राशि पर मिग-II के लिए 3% रु। 12 लाख
साझेदारी (AHP) में किफायती आवास क्या है?
प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस हाउस में 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं और एक एकल परियोजना में कम से कम 250 घर हैं
इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) क्या है?
झुग्गी पुनर्विकास के तहत, प्रति घर 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) के घटक के तहत पात्र झुग्गी-भालू निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए स्वीकार्य है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) क्या है?
आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन (EWS)/LOW INCOME GROUP (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) -I और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) -II के लाभार्थियों के लिए प्रति घर 2.67 लाख प्रति घर तक ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और ऐसे अन्य संस्थानों को हाउस निर्माण करने के लिए।
पीएम आवास योजना से जुड़ी और जानकारी कैसे लें?
पीएम आवास योजना से जुड़ी और जानकारी के लिए आप विभाग की आधिकारिक प्रेस जानकारी से ले सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रधान मंत्री अवस योजना सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया को समझने से, संभावित लाभार्थी इस पहल का पूरा लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, घर के मालिक होने का सपना अब दूर की वास्तविकता नहीं है। PMAY के साथ, यह आपकी पहुंच के भीतर है!