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हरियाणा सरकार द्वारा 9 जुलाई 2016 को Pashudhan Bima Yojana को शुरू किया था। योजना के अंतर्गत गायों, भैंसों, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सूअर को 3 साल की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए ₹25 से लेकर ₹100 तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा और मुआवजा राशि 40000 रुपए से लेकर ₹88000 तक दी जाती है| अगर आप अनुसूचित जाति के नागरिक है तो मुफ्त में योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Haryana Pashudhan Bima Yojana के तहत लगभग एक लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक किसान का अगर कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें पशुधन बीमा योजना के तहत मुआवजा उपलब्ध करवाती है। आइए योजना के जुड़े सभी पहलू जैसे लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।
Pashudhan Bima Yojana के लाभ:
- मन की शांति: यह जानकर कितनी राहत मिलेगी कि आपके प्यारे मवेशियों का दुर्घटनाओं, बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों के लिए बीमा किया गया है। पशुधन बीमा योजना ठीक यही प्रदान करती है – हमारे गोजातीय मित्रों के लिए एक सुरक्षा जाल।
- वित्तीय सुरक्षा: जब कोई त्रासदी होती है और बीमाकृत पशु की असमय मृत्यु हो जाती है, तो सरकार और बीमा कंपनी आगे आती है। किसान के कंधों पर बोझ कम करने के लिए तुरंत मुआवज़ा दिया जाता है।
- प्रीमियम लचीलापन: अलग-अलग पशु, अलग-अलग प्रीमियम! चाहे आपके पास मज़बूत बैल हो या कोमल बकरी, प्रीमियम दरें अलग-अलग होती हैं, जिससे सभी के लिए निष्पक्षता और सुलभता सुनिश्चित होती है।
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पात्रता मानदंड:
- कौन आवेदन कर सकता है? हरियाणा भर के किसान, सहकारी समितियाँ और डेयरी फ़ार्म इस योजना में भाग ले सकते हैं।
- पशु प्रकार: गाय, भैंस, बकरी और भेड़ सहित सभी डेयरी और मांस उत्पादक पशु पात्र हैं।
- आयु सीमा: 6 महीने से 10 साल की उम्र के पशुओं का बीमा किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र।
- पशु विवरण: प्रत्येक बीमित पशु का रिकॉर्ड रखें – नस्ल, आयु और विशिष्ट पहचान चिह्न।
- बैंक खाता विवरण: सुनिश्चित करें कि मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए आपका बैंक खाता लिंक है।
आवेदन कैसे करें:
- आधिकारिक पोर्टल: आधिकारिक सरल पोर्टल पर जाएँ।
- ऑनलाइन आवेदन: योजना को चुनें और अपना आवेदन पत्र ध्यान से भरें।
- हेल्पलाइन सहायता: प्रश्नों या सहायता के लिए, अंत्योदय सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक) पर डायल करें।
आवेदन की स्थिति की जाँच:
एक बार आवेदन करने के बाद, SARAL पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। हर कदम पर सूचित रहें!
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निष्कर्ष:
किसानों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके पशु होते है। ऐसे में पशुओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो वह पशुपालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए यह सबसे कल्याणकारी योजना है। Pashudhan Bima Yojana केवल मवेशियों का बीमा करने के बारे में नहीं है; यह ग्रामीण समृद्धि की रक्षा के बारे में है। योजना के अंतर्गत लगभग 100000 पशुओं को कवर किया जाएगा तो जल्दी इस पहल को अपनाएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पशुधन समृद्ध हों, हमारे किसान समृद्ध हों।