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Kailash Mansarovar Yatra Yojna: कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा 2016 में शुरू की गई एक योजना है। सरकार हरियाणा के लोगों (जिन्हें तीर्थयात्री कहा जाता है) को पैसे देती है जो कैलाश मानसरोवर की विशेष यात्रा (यात्रा) पर जाते हैं। यह मदद यात्रा लागत के एक हिस्से को कवर करने के लिए है।
एक तीर्थयात्री को कितना पैसा मिल सकता है?
- एक व्यक्ति को ₹50,000 या यात्रा पर खर्च किए गए पैसे का 50% तक मिल सकता है – जो भी राशि कम हो।
- केवल 50 तीर्थयात्री ही यह वित्तीय मदद पा सकते हैं।
यह मदद कौन पा सकता है?
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूरी करनी चाहिए और उनसे यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- ध्यान दें कि वित्तीय सहायता प्रत्येक तीर्थयात्री को केवल एक बार दी जाती है।
आप कैसे आवेदन करें?
अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद, इन चरणों का पालन करें:
- दो महीने के भीतर जमा करें: आपको अपनी यात्रा समाप्त होने के दो महीने के भीतर अपना आवेदन पर्यटन विभाग, हरियाणा के निदेशक को भेजना होगा।
- फ़ॉर्म भरें: आवेदन फ़ॉर्म (जिसे अनुलग्नक “ए” कहा जाता है) को पूरा करें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- दस्तावेज जाँच: पर्यटन निदेशक आपके कागजात की जाँच करेंगे और फिर उन्हें 15 दिनों के भीतर उच्च अधिकारी (प्रशासनिक सचिव) को भेज देंगे।
- भुगतान: स्वीकृत होने के बाद, पैसा डिमांड ड्राफ्ट (एक प्रकार का भुगतान आदेश) द्वारा दिया जाता है।
आपको किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
- पहचान प्रमाण: उदाहरण के लिए, आपका आधार कार्ड या कोई सरकारी आईडी।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र: इससे पता चलता है कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं।
- पता प्रमाण: जैसे कि बिल या कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आप कहां रहते हैं।
- यात्रा समापन प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र आपकी यात्रा पूरी होने के बाद विदेश मंत्रालय से आता है।
- वीजा और पासपोर्ट की प्रतियां: आपको प्रमाणित (सत्यापित) प्रतियों की आवश्यकता है।
- घोषणा: एक लिखित वादा कि आपने यह वित्तीय सहायता एक बार से अधिक नहीं ली है और कभी नहीं लेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना क्या है?
यह एक सरकारी कार्यक्रम है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हरियाणा के तीर्थयात्रियों को धन सहायता प्रदान करता है। - यह योजना कब शुरू की गई?
इसे 12 जुलाई 2016 को लॉन्च किया गया था। - यह योजना कब लागू होगी?
यह योजना उन तीर्थयात्रियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2016 के बाद यात्रा पूरी करते हैं। - इस योजना के लिए कौन पात्र है?
केवल वे लोग पात्र हैं जो हरियाणा में स्थायी रूप से रहते हैं और विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करते हैं (और अपना समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं)। - योजना का लाभ क्या है?
एक तीर्थयात्री ₹50,000 या यात्रा लागत का 50% (जो भी कम हो) तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। - इस योजना से कितने तीर्थयात्री लाभान्वित हो सकते हैं?
केवल 50 तीर्थयात्री ही यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। - एक तीर्थयात्री कितनी बार यह लाभ प्राप्त कर सकता है?
एक तीर्थयात्री इस लाभ का दावा केवल एक बार कर सकता है। - आवेदक कैसे आवेदन कर सकता है?
यात्रा के बाद, आपको निर्धारित फॉर्म (अनुलग्नक “ए”) भरना होगा और अपनी यात्रा समाप्त होने के दो महीने के भीतर पर्यटन विभाग, हरियाणा के निदेशक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। - क्या आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
यह योजना आवेदन के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके प्रदान करती है, इसलिए आप वह चुन सकते हैं जो सबसे अच्छा काम करता है। - किस विभाग ने यह योजना शुरू की?
यह योजना पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना पीडीएफ़
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