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हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना Haryana samajik suraksha yojana चलाई गई है , अगर किसी पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत हो जाए, तो उसके नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना केवल एक नीति नहीं है – यह राज्य के श्रमिकों के लिए एक जीवन रेखा है। इस योजना के तहत, हरियाणा की औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 15 जनवरी, 2019 से इस योजना का लाभ मिल रहा है
आइए इस उल्लेखनीय योजना के विवरण पर नज़र डालें, जिसमें इसके लाभ, पात्रता मानदंड, स्थिति जाँच और आवेदन प्रक्रिया शामिल है।
Haryana samajik suraksha yojana का अवलोकन
योजना के तहत सरकार द्वारा पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत हो जाए, तो उसके नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यहाँ मुख्य विवरण दिए गए हैं:
- प्रदाता: हरियाणा सरकार
- योजना का नाम: Haryana samajik suraksha yojana
- आवेदन की अंतिम तिथि: कोई घोषणा नहीं
- आवेदन मोड: ऑनलाइन के माध्यम से
- संपर्क विवरण :
- मोबाईल नंबर: 0172-3968400
- ई-मेल: saral.haryana@gov.in
Benefits of samajik suraksha yojana
जब कोई त्रासदी होती है और पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने कार्यस्थल पर दुर्घटना का शिकार होता है, तो यह योजना करुणा के साथ आगे आती है। मृतक श्रमिक के नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को ₹5,00,000 (यानी पाँच लाख रुपये!)¹ की पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है। यह जीवन रेखा सबसे बुरे समय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि परिवार अकेले बोझ न उठाएँ।
लेकिन इतना ही नहीं है। इस योजना में अंतिम संस्कार के खर्चों को भी शामिल किया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान वित्तीय तनाव को कम करने के लिए नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को अतिरिक्त ₹15,000 दिए जाते हैं।
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पात्रता
इस सुरक्षा जाल तक पहुँचने के लिए, कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा:
- नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी: आवेदक मृतक निर्माण श्रमिक का नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
- पंजीकरण: मृतक श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- एक मौका: याद रखें, इस योजना में केवल एक बार आवेदन करने की अनुमति है। इसलिए, इसे पहली बार में ही सही करना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
अपना आवेदन पूरा करने के लिए ये दस्तावेज जुटाएँ:
- पंजीकृत मृतक कर्मचारी का पहचान पत्र
- दुर्घटना से संबंधित एफआईआर की प्रति
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- संबंधित क्षेत्र अधिकारी की जांच रिपोर्ट
- नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण
- आवेदक द्वारा दिया गया वचन
- बैंक खाते का विवरण
- अनुरोधित कोई अन्य दस्तावेज
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आवेदन प्रक्रिया
अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया सुव्यवस्थित और सुलभ है। आप इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं:
- पंजीकरण:
- अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ।
- यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो “नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- अपने मोबाइल नंबर पर अपना लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
- लॉग इन करें और आवेदन करें:
- पोर्टल पर साइन इन करें।
- योजनाओं की सूची देखें और “मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना” चुनें।
- सटीक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- फॉर्म जमा करें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना केवल संख्याओं के बारे में नहीं है – यह जीवन को छूने, भविष्य को सुरक्षित करने और सम्मान को संरक्षित करने के बारे में है। जैसे ही सूरज हरियाणा के खेतों पर डूबता है, यह करुणा और लचीलेपन का मार्ग रोशन करता है। आइए इस सुरक्षा जाल का जश्न मनाएं जो हमें एक साथ बांधता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कार्यकर्ता का बलिदान अनदेखा न हो।