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EWS Certificate Haryana 2025 – 30 मिनट में प्राप्त करें

EWS Certificate Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए EWS प्रमाणपत्र हरियाणा जारी किया जाता है। हरियाणा में उन लोगों के लिए एक विशेष पेपर है जिन्हें मदद की ज़रूरत है क्योंकि उनके परिवार प्रति वर्ष ₹8 लाख से कम कमाते हैं। यह उन्हें स्कूलों और नौकरियों में अतिरिक्त सीटें देता है और सरकारी योजनाओं में उनकी मदद करता है।

अगर आपके परिवार की प्रति वर्ष ₹6 लाख से काम है तो आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने योग्य है। इस लेख में दिए गए कुछ चरणों का पालन करके आप घर बैठे मात्र 30 मिनट में अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख में हमारे साथ बने रहें।

EWS प्रमाणपत्र हरियाणा क्या है?

हरियाणा में EWS प्रमाणपत्र सामान्य श्रेणी के उन लोगों के लिए एक विशेष दस्तावेज़ है जिनके परिवार हर साल ₹8 लाख से कम कमाते हैं। यह प्रमाणपत्र उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी नौकरियों और अन्य कार्यक्रमों में 10% आरक्षण पाने में मदद करता है।

EWS प्रमाणपत्र हरियाणा पात्रता

आवेदन करने के लिए, व्यक्ति को:

  • सामान्य श्रेणी से संबंधित होना चाहिए (OBC, SC या ST नहीं)।
  • प्रति वर्ष पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा में रहते हों (स्थायी निवासी हों)।
  • कोई बड़ी संपत्ति न हो, जैसे:
    • 5 एकड़ से बड़ी कृषि भूमि।
    • 1000 वर्ग फीट से बड़े फ्लैट।
    • शहरी क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से बड़े प्लॉट।

कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत है?

आपको आप कौन हैं और आप कितना कमाते हैं, इसका सबूत दिखाना होगा। ये ज़रूरी है:

अगर आप ऑनलाइन 30 मिनट में EWS प्रमाणपत्र हरियाणा प्राप्त करना चाहते है-

अगर आप ऑफलाइन प्राप्त करना चाहते है-

  • आधार कार्ड या वोटर आईडी (पहचान प्रमाण)।
  • राशन कार्ड या पासपोर्ट (पता प्रमाण)।
  • आय प्रमाण पत्र और बैंक विवरण
  • अपनी संपत्ति दिखाने के लिए स्व-घोषणा फ़ॉर्म
  • अपनी तस्वीरें (पासपोर्ट-साइज़)।

आवेदन कैसे करें?

इसके दो तरीके हैं:

ऑनलाइन:

  • सबसे पहले हरियाणा की सभी योजनाओ के एकीकृत सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं।
  • अपना अकाउंट लॉगिन करें। अगर पहली बार है तो नया पंजीकरण करें।
  • Apply for Services के बटन पर क्लिक करें और EWS लिखकर सर्च करें।
  • Issuance of EWS Certificate के बटन पर क्लिक करें।
  • अपनी परिवार पहचान पत्र (फॅमिली आईडी) दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें।
  • अपनी फोटो अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  • अगले 30 मिनट में सर्टिफिकेट आपके पास बन के आ जाएगी।

ऑफलाइन:

  • तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय पर जाएं।
  • फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  • अधिकारी आपको प्रमाण पत्र देने से पहले विवरण की जांच करेंगे।

यह प्रमाण पत्र क्यों उपयोगी है?

यह प्रदान करता है:

  • नौकरियों और स्कूलों में सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण
  • स्कूल और कॉलेज ट्यूशन पर छूट
  • आवास योजनाओं और सब्सिडी जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच।

सरल शब्दों में पूछे जाने वाले प्रश्न

EWS प्रमाणपत्र क्या है?

यह एक ऐसा दस्तावेज है जो दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से कम है और सामान्य श्रेणी से संबंधित है। जिससे वह 10% आरक्षण के लिए पात्र है।

EWS प्रमाणपत्र लिए कौन आवेदन कर सकता है?

केवल सामान्य श्रेणी के लोग ही आवेदन कर सकते हैं – OBC, SC और ST समूह नहीं।

EWS प्रमाणपत्र कितने समय तक वैध रहता है?

यह एक वर्ष के लिए वैध है, इसे हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

EWS प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

आवेदन करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं और EWS प्रमाणपत्र के फॉर्म को भरें। एक बार वेरीफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।

EWS प्रमाणपत्र के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

आवेदन करने के लिए पासपोर्ट-साइज़ फोटो और परिवार पहचान पत्र (फॅमिली आईडी) की जरूरत होती है।

निष्कर्ष

EWS प्रमाणपत्र हरियाणा में परिवारों को अध्ययन, काम करने और सहायक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका देकर बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि सभी को समान अवसर मिलें!

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