Table of Contents
नमस्कार प्रिय पाठकों! आज हम हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल, Dr. Ambedkar Awas Yojana के बारे में बात करने जा रहे हैं। देशभर में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने घरों की मरम्मत करवाने में आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं और परिवार के लोगों को उसी घर में अपना जीवन यापन करते है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने Dr. Ambedkar Awas Yojana की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारकों को उनके 10 साल पुराने मकान के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए 80000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।
Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana क्या है?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य उन परिवारों को घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है1। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मरम्मत की आवश्यकता वाले घरों की मरम्मत के लिए अनुदान प्रदान करना है1। इस उद्देश्य के लिए 80,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Ambedkar Awas Yojana से होने वाले लाभ
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना कई लाभ प्रदान करती है:
आर्थिक सहायता: यह योजना घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे वंचित परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।
बेहतर जीवन: घर की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध कराकर, यह योजना लाभार्थियों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करती है। एक सुव्यवस्थित घर बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर ले जा सकता है।
हाशिये को समाप्त करना: यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को लक्षित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिये पर पड़े समुदाय छूट न जाएँ।
गरिमा और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना: व्यक्तियों को सुव्यवस्थित घरों में रहने में सक्षम बनाकर, यह योजना लाभार्थियों के बीच गरिमा और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देती है।
हरियाणा बेरोज़गारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करें
Dr. Ambedkar Awas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए जो भी दस्तावेज मांगे गए है उनकी सूची नीचे दी गई है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (बीपीएल का)
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास और आय प्रमाण पत्र
- प्लॉट की रजिस्ट्री
- मकान के आगे खड़े होकर एक फोटो
- बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक
- परिवार पहचान पत्र
- अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना आवेदन पत्र
Ambedkar Awas Yojana के पात्र कौन हैं?
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
- घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए, कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और मरम्मत योग्य होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य विभाग से मकान की मरम्मत के लिए कोई अनुदान नहीं लिया हो।
- आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 35 वर्ग गज का प्लॉट होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए।
- आवेदक के पास पैसे प्राप्त करने के लिए बैंक खाता होना चाहिए।
Ambedkar Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदक अपने तहसील/कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करके ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक योजना पोर्टल पर जाए।
- पोर्टल पर अपना नाम, मोबाईल नंबर ओर ईमेल के साथ पासवर्ड देकर पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद लॉगिन करें।
- अब पोर्टल पर के ऑप्शन पर क्लिक करें और लिखकर खोजें।
- अब आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करें यदि आपके साथ परिवार पहचान पत्र है तो उसकी सहायता के आवेदन फॉर्म भरें।
- पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरके, मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अपना ₹30 आवेदन शुल्क जमा करें ओर फॉर्म को सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए
- ऊपर दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- सभी विवरण प्रदान करने के बाद, इसे सत्यापित करके तहसील/कल्याण विभाग में जमा करना चाहिए।
निष्कर्ष
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना वास्तव में हरियाणा सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल है। यह न केवल वंचितों को घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके लिए सुरक्षित रहने का माहौल भी सुनिश्चित करती है। आइए आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे समाज की बेहतरी के लिए ऐसी और भी योजनाएँ शुरू की जाएँगी।